मुजफ्फपुर निगम चुनाव में पिता की जाति पर बनेगा महिला का प्रमाण पत्र,जाने थर्ड जेंडर कहां से लड़ेंगे चुनाव

राज्य में नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन कर दिया गया. आयोग ने बताया है कि किसी महिला का जाति प्रमाण पत्र अब उसके पति के नहीं बल्कि पिता की जाति के आधार पर बनेगा. साथ ही, गलत शपथ पत्र देने वाले पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 23, 2022 5:56 AM
feature

किसी महिला का जाति प्रमाण पत्र अब उसके पति के नहीं बल्कि पिता की जाति के आधार पर बनेगा. नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. आयोग ने कई पुराने मामले का हवाला देते हुए कहा है कि जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में अनियमितताएं बरती जाती हैं. इस संबंध में अब सख्ती बरती जायेगी़ ऐसे में 1907 से 1917 के बीच हुए सर्वे का राजस्व अभिलेख को प्रामाणिक माना जाये, जिसके आधार पर महिला की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति से किया जाये.

गलत प्रणाण पत्र के लिए पदाधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई

यह भी कहा गया है कि कुछ कर्मियों की मिलीभगत से गलत जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के कई मामले पूर्व में आयोग के पास आये हैं. इससे एक ही पद पर बार-बार चुनाव करना पड़ता है. आयोग के पास ज्यादातर आपत्तियां पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग से संबंधित मामले में आये हैं. आयोग ने नगर निकाय चुनाव में गलत जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने वालों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने को कहा है. वहीं पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के मामले में विभागीय कार्रवाई की जायेगी.

किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकते हैं थर्ड जेंडर

आयोग के द्वारा साफ तौर पर बताया गया है कि ऐसे उम्मीदवार जो साफ तौर पर महिला या पुरुष की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें थर्ड जेंडर के रूप में परिभाषित किया जाता है. वे किसी भी अनारक्षित वार्ड के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं. जिन लोगों के नाम वारंट निर्गत है और छह महीने से फरार हैं. वे उम्मीदवार के समर्थक या प्रस्तावक नहीं बन सकते हैं. उधर, प्रत्याशियों के लिए गाइड लाइन दी गयी है कि जिन मामले में वारंट निर्गत होने की अवधि छह महीने से कम है, वैसे प्रत्याशी सरेंडर करने के बाद ही नामांकन कर सकते हैं.

संबंधित खबर
संबंधित खबर और खबरें
होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version