25 साल पुराने हत्याकांड में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास

25 साल पुराने हत्याकांड में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास

By Navendu Shehar Pandey | March 22, 2025 1:44 AM
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मुजफ्फरपुर.

25 साल पुराने एक जघन्य हत्याकांड में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है. जिला अपर सत्र न्यायाधीश-1 नमिता सिंह ने बेटे की निर्मम हत्या के मामले में पिता और भाई को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस फैसले ने न केवल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया है, बल्कि समाज में एक कड़ा संदेश भी दिया है.

सीमा देवी ने आरोप लगाया कि उनके ससुराल वाले दहेज में मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे और जमीन के बंटवारे को लेकर भी विवाद था. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके ससुर रघुनाथ सिंह, ननद और देवर ने मिलकर उनके पति की हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया. अदालत का फैसला:

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