संवाददाता, मुजफ्फरपुर अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया बस स्टैंड में छह वर्ष पूर्व कुंदन सिंह की हत्या मामले में राकेश कुमार उर्फ चुन्नू ठाकुर की ओर से आरोप मुक्ति को लेकर एडीजे-20 के कोर्ट में आवेदन दाखिल किया है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में जवाब दाखिल करने के बाद सुनवाई होगी. अभियोजन की ओर से रिज्वाइडर दाखिल होना बाकी है. कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 24 मई निर्धारित की है. पिछली सुनवाई पर जेल मे बंद अनिल चौबे की ओर से दाखिल आरोप मुक्ति आवेदन को कोर्ट ने खारिज कर दिया था. बता दें कि मामला आरोप गठन के लिये कोर्ट में चल रहा है. अनिल चौबे व राकेश कुमार उर्फ चुन्नू ठाकुर का सत्र विचारण एक साथ चल रहा है. पिछले वर्ष हुई गिरफ्तारी के बाद से दोनों गैंगस्टर जेल में है. पुलिस की ओर से कोर्ट में दाखिल की गयी चार्जशीट में स्पष्ट उल्लेख है कि कोल्हुआ निवासी कुंदन सिंह की हत्या कोर्ट में गवाही देने से रोकने के लिए की गयी थी. कुंदन सिंह सदर थाना के चर्चित पंकज हत्याकांड में गवाह था. आरोपितों ने उसे कोर्ट में गवाही देने से मना किया था, लेकिन वह नहीं मान रहा था. इसलिए आरोपितों ने कुंदन सिंह की हत्या की साजिश रची थी. बता दें कि अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया बस स्टैंड में ट्रैवल्स के लिए बस इंचार्ज के रूप में कुंदन सिंह काम करता था. छह वर्ष पूर्व एक फरवरी 2019 को कुंदन सिंह एक टिकट काउंटर के पास बैठा था. इस दौरान गोली मारकर कुंदन की हत्या कर दी गयी थी.
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