केवल वेतन निर्धारण की संपुष्टि, नियुक्ति नहीं
विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि यह केवल सातवें वेतनमान के निर्धारण की संपुष्टि है. इस आधार पर इन कर्मियों की नियुक्ति या पदोन्नति की संपुष्टि विभाग द्वारा प्रदान नहीं की जा रही है. नगर आयुक्त को यह सुनिश्चित करना होगा कि लाभ उन्हीं कर्मियों को दिया जा रहा है जिनकी नियुक्ति विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए, स्वीकृत बल के विरुद्ध और आरक्षण नियमों का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गयी है. इस सत्यापन के आधार पर पदों की स्वीकृति और उन पर की गई नियुक्ति को भी संपुष्ट नहीं माना जायेगा.
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त्रुटि पाये जाने पर वसूली की जायेगी
पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह वेतन निर्धारण मुजफ्फरपुर नगर निगम द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और वेतन निर्धारण तालिका के आधार पर किया जा रहा है. यदि नियुक्ति, पदोन्नति, आरक्षण या सेवा सत्यापन में कोई त्रुटि पायी जाती है, तो इसकी पूरी जवाबदेही नगर आयुक्त की होगी.
भविष्य में इस वेतन निर्धारण में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित कर्मियों से वसूली कर ली जायेगी. साथ ही, भविष्य में इस आधार पर किसी भी कानूनी मामले में संबंधित कर्मचारी या नगर निकाय प्रभावित होंगे.
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