मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर
जिला भू-अर्जन कार्यालय ने बताया कि शिविर में दस्तावेजों का सत्यापन होगा. इसके बाद मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी. रैयतों को निम्नलिखित दस्तावेज साथ लाने के लिए कहा गया है. जिला प्रशासन ने सभी संबंधित रैयतों से अपील की है कि वे तय तिथि व समय पर आवश्यक दस्तावेज के साथ शिविर में उपस्थित हों ताकि उन्हें समय पर मुआवजा प्राप्त हो सके और परियोजना को आगे बढ़ाया जा सके.
ये दस्तावेज लाने होंगे
जमीन का केवाला (बिक्री विलेख)
सौ-सौ रुपये के नान ज्यूडिशियल स्टांप पेपर
बैंक पासबुक (खाता विवरण)
एलपीसी (भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र)
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