संवाददाता, मुजफ्फरपुर विशेष एनडीपीएस एक्ट-2 कोर्ट ने दो साल पहले 12 पुड़िया स्मैक के साथ गिरफ्तार की गयी महिला धंधेबाज बच्ची देवी को पांच साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. अगर दोषी महिला अर्थदंड की राशि जमा नहीं करती है, तो उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. दोषी बच्ची देवी नगर थाना क्षेत्र के अखाड़ाघाट पुल के नीचे झील नगर की निवासी है. यह मामला तत्कालीन सिकंदरपुर ओपी अध्यक्ष देवव्रत कुमार के बयान पर 5 सितंबर 2023 को एफआइआर दर्ज होने के साथ सामने आया था, जिसमें बच्ची देवी को आरोपी बनाया गया था. पुलिस ने उसे 6 सितंबर, 2023 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया था. प्रभारी विशेष लोक अभियोजक मुकेश प्रसाद सिंह ने बताया कि पुलिस ने बच्ची देवी के खिलाफ 20 अक्टूबर 2023 को चार्जशीट दायर की थी. उसे 4 जनवरी 2024 को कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इस केस में चार गवाहों की गवाही कराई गयी थी. तत्कालीन सिकंदरपुर ओपी अध्यक्ष देवव्रत कुमार ने अपनी एफआइआर में बताया था कि 5 सितंबर को एक विशेष छापेमारी अभियान के दौरान जब वह अखाड़ाघाट पुल के नीचे पहुंचे, तो उन्होंने एक महिला को अपने हाथ में लिए कुछ सामान को अपने शरीर में छिपाते हुए देखा. शक होने पर उन्होंने महिला का नाम-पता पूछा और उसकी तलाशी ली. तलाशी के दौरान महिला के पास से 12 पुड़िया स्मैक मिली, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था.
संबंधित खबर
और खबरें