दीपक-24
वोटर को गणना प्रपत्र में जन्म तिथि व जन्म स्थल का दस्तावेज देना होगा
मतदाता पहचान को लेकर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की हुई शुरुआत
डीएम ने पदाधिकारी को सावधानी से मिशन मोड में काम करने काे कहा
वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर
छूटे वोटर आपत्ति अवधि में दें आवेदन
यदि कोई वोटर समय पर गणना फॉर्म जमा नहीं कर पाते हैं तो वह दावा-आपत्ति अवधि के दौरान फार्म छह और घोषणा पत्र (अनुलग्नक डी) के साथ नाम जोड़ने हेतु आवेदन कर सकता है. प्रारूप मतदाता सूची में उनकी मतदाताओं के नाम शामिल किए जायेंगे. जिन्होंने हाउस टू हाउस सर्वे के दौरान फॉर्म जमा किए है या जिन्होंने फार्म ऑनलाइन जमा करवा दिए हैं और जिन्हें बीएलओ द्वारा सत्यापित किया गया है. प्रारूप सूची के प्रकाशन के बाद सभी प्रस्तावित मतदाताओं की पात्रता की जांच अनुच्छेद 326 व जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 16 एवं 19 के आधार पर की जायेगी. यदि इआर ओ/एइआरओ को किसी मतदाता की पात्रता पर संदेह होता है (प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता आदि के कारण) तो स्वत: संज्ञान लेकर जांच शुरू की जाएगी और संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया जाएगा.
11 दस्तावेज इसमें मान्य
– भारत सरकार, राज्य सरकार व पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में कार्यरत कर्मियों को आई कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर
– सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र
– मैट्रिक/शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय से निर्गत है
– वन अधिकार प्रमाण पत्र
– नेशनल रजिस्टर का सिटीजंस
– सरकार द्वारा भूमि/गृह आवंटन प्रमाण पत्र
कार्य में लगे शिक्षक अपने स्कूल व पदास्थापन जगह पर नहीं जायेंगे
बीएलओ के रूप में कार्यरत कर्मी (शिक्षक/सेविका सहायिका) सोमवार से शनिवार तक सिर्फ गहन पुनरीक्षण का कार्य करेंगे, इस अवधि में उन्हें अपने स्कूल या अन्य पदस्थापन स्थल पर जाने की जरूरत नहीं है. वहीं सभी बीडीओ को प्रखंड मुख्यालय में बने रहने तथा क्षेत्र में भ्रमण कर गणना प्रपत्र के वितरण, संग्रहण व अपलोडिंग के कार्य का सतत रूप से प्रभावी माॅनीटरिंग करने का निर्देश दिया है. साथ ही सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को भी भ्रमण कर पुनरीक्षण कार्य का विधानसभावार निरीक्षण, निगरानी कर प्रगति लाने को कहा है.
कब से कब तक होगा पुनरीक्षण
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