संवाददाता, मुजफ्फरपुर : मीनापुर थाना क्षेत्र के मुस्तफागंज बाजार में छह वर्ष पूर्व आयोजित राजनैतिक सभा में अधिक देरी तक चुनावी भाषण मामले में रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर आचार संहिता मामले में बुधवार को विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई. कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 18 जून तय की है. बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पिछली सुनवाई में विशेष अभियोजक पदाधिकारी संजय कुमार द्वारा कोर्ट में अर्जी दाखिल की गयी थी. इसमें कोर्ट को बताया गया था कि केस के जांच पदाधिकारी द्वारा डायरी और चार्जशीट में एसडीओ पूर्वी का आदेश की कापी और घटना का वीडियो रिकार्डिग साक्ष्य के रूप में जब्ती प्रदर्श में नहीं शामिल है. केस डायरी और चार्जशीट में भी इन दोनों का उल्लेख नहीं किया गया है. गौरतलब है कि मीनापुर के मुस्तफागंज बाजार में दस मई 2019 को राजनैतिक सभा का आयोजन हुआ था. सभा का संचालन सुबह 11 से शाम चार बजे तक ही करना था, लेकिन सभा में 45 मिनट अधिक देरी तक उपेंद्र कुशवाहा द्वारा मंच से संबोधित किया गया था.
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