मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर कुढ़नी की मृत बच्ची के मां को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत किया है. जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को विशेष अभिरुचि लेकर जल्द मकान पूरा कराने का निर्देश दिया है. योजना के तहत मृत बच्ची की मां के नाम से वित्तीय वर्ष 2023-24 के तहत आवास की स्वीकृति देते हुए कुल 1,20,000 रुपया स्वीकृत किया गया है. इसके लिए जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी कुढ़नी को प्रथम किस्त की राशि 40000 एफटीओ के माध्यम से जल्द ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है. साथ ही जिलाधिकारी ने कार्य जल्द शुरू कर यथाशीघ्र पूरा कराने का निर्देश दिया है मृतक के परिवार को तीन माह का राशन उपलब्ध करा दिया गया है. इसके अतिरिक्त उनके दो भाई के पढ़ाई लिखाई की निशुल्क व्यवस्था करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा आवासीय विद्यालय में नामांकन कराने की स्वीकृति दी गयी है. जिला कल्याण पदाधिकारी को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. मृत बच्ची के परिवार के प्रति गहरी सहानुभूति रखते हुए परिवार को मुआवजा राशि का भुगतान, प्रतिमाह पेंशन की स्वीकृति पूर्व में ही दे दी है. उल्लेखनीय है कि परिवार को मुआवजा राशि के प्रथम किश्त 412500 रुपये का भुगतान कर दिया गया है. कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दायर होते ही मृत बच्ची के परिवार को मुआवजा राशि के द्वितीय किश्त 412500 रुपये का त्वरित भुगतान कर दें. उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम की धारा के तहत मृत बच्ची के परिवार को प्रतिमाह 7750 रुपये के पेंशन की स्वीकृति दी है तथा परिवार को स्वीकृति पत्र हस्तगत करा दी है. अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत जिला अंतर्गत वर्तमान में 56 परिवारों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है. उल्लेखनीय है कि इसमें से जून 2024 से अब तक 23 परिवारों के पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गयी है. हत्या के मामले में इस एक्ट के तहत 4 मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी प्रदान की गयी है.
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