एसीएस ने सभी डीइओ को भेजा लेटर
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस.सिद्धार्थ ने डीइओ को पत्र भेजा है. पत्र में कहा गया है कि विद्यालयों में मध्याह्न भोजन में फर्जी उपस्थिति और भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अब प्रमाणपत्र देना अनिवार्य है. मध्याह्न भोजन की सामग्री के साथ ही इस प्रमाणपत्र को भी सुरक्षित रखना है. पूरे महीने का संदर्भित प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद ही डीपीओ एमडीएम की ओर से संबंधित स्वयं सेवी संस्थानों को भुगतान किया जाएगा. सभी स्कूलों को कहा गया है कि तिथिवार इसका प्रमाणपत्र संरक्षित कर रखें.
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प्रमाणपत्र में दिया गया है फॉर्मेट
मध्याह्न भोजन के संचालन में सुधार को लेकर दिये गये निर्देश में फॉर्मेट भी भेजा गया है. इसमें विद्यालय का नाम, प्रखंड, जिला के बाद मध्याह्न भोजन का संचालन विद्यालय शिक्षा समिति की ओर से हो रहा है या स्वयं सेवी संस्था की ओर से इनमें से एक का चयन करना होगा. इसके बाद कक्षावार बच्चों की उपस्थिति, शुक्रवार को मौसमी फल, या अंडा खाने वाले बच्चों की संख्या का जिक्र रहेगा. सबसे अंत में प्रमाणित करना होगा कि आंकड़े सही हैं और परोसा गया मध्याह्न भोजन मेनू एवं मात्रा के अनुसार है. साथ ही इसकी गुणवत्ता अच्छी है. साथ ही यह हमारे समक्ष परोसा गया इसपर प्रधानाध्यापक को हस्ताक्षर करना होगा. इसके ठीक नीचे शिक्षकों के हस्ताक्षर और नोट का कॉलम बना हुआ है.
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