Muzaffarpur News: बिना नंबर प्लेट और HSRP वाली गाड़ियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, जानें क्या हैं नए नियम

Muzaffarpur News: परिवहन सचिव ने बिना नंबर और बिना हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) वाली गाड़ियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है.

By Anshuman Parashar | December 11, 2024 9:56 PM
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Muzaffarpur News: परिवहन सचिव ने बिना नंबर और बिना हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) वाली गाड़ियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है. आदेश के तहत, 1 अप्रैल 2019 से पहले की गाड़ियों के मालिकों को खुद से ऑनलाइन आवेदन करके हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी. वहीं, 1 अप्रैल 2019 के बाद रजिस्ट्रेशन होने वाली गाड़ियों में यह जिम्मेदारी गाड़ी एजेंसियों की होगी.

एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं

चुनाव को ध्यान में रखते हुए बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों और संबंधित वाहन एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. बिना नंबर वाली गाड़ियों को जब्त कर अधिकतम जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही सभी नए और पुराने वाहनों में हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया है. गाड़ी एजेंसियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे बिना रजिस्ट्रेशन और बिना हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की डिलीवरी न करें. अगर कोई वाहन मालिक बिना नंबर प्लेट के गाड़ी शोरूम से लेता है, तो पकड़े जाने पर उस पर जुर्माना लगाया जाएगा.

चालान शुल्क में हुआ इजाफा

पुराने वाहन मालिक अब खुद से ऑनलाइन चालान कटवा सकते हैं, लेकिन चालान शुल्क में वृद्धि हो चुकी है. दो पहिया वाहन के लिए चालान शुल्क 139 रुपये से बढ़कर 450 से 500 रुपये तक हो गया है. वहीं, तीन पहिया, चौपहिया और बड़े वाहनों के लिए यह शुल्क 700 से 800 रुपये तक है, जो पहले 200 से 350 रुपये के बीच था. विभाग की ओर से यह सुविधा दी जा रही है ताकि पुराने वाहनों में शीघ्र हाइ सिक्योरिटी प्लेट लगाई जा सके. यदि प्लेट नहीं लगवाते हैं, तो 1000 रुपये से 2500 रुपये तक जुर्माना होगा.

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ऑनलाइन चालान कटवाने की प्रक्रिया

पुराने वाहन मालिकों को ऑनलाइन चालान कटवाने के लिए “बुक माय एचएसआरपी” पर जाना होगा. वहां अपने राज्य का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, चेचिस नंबर और इंजन नंबर के अंतिम पांच अंक भरने होंगे. इसके बाद, एजेंसी का चयन कर तिथि और समय तय करना होगा और ऑनलाइन पेमेंट के बाद चालान जेनरेट होगा. तय तिथि पर संबंधित एजेंसी से हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी.

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