::: ऐतिहासिक फैसला: बिहार सरकार ने कृषि योग्य भूमि पर भी प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का रास्ता साफ किया.
::: बेगूसराय से शुरुआत: बेगूसराय नगर निगम के आग्रह पर विभाग ने जारी किया स्पष्टीकरण.
::: नियमों का आधार: बिहार नगरपालिका संपत्ति कर नियमावली 2013 और अधिनियम 2007 की धाराओं का हवाला.
::: खाली भूमि की नयी परिभाषा: अब बिना भवन वाली कृषि भूमि भी खाली भूमि की श्रेणी में आयेगी
::: राजस्व वृद्धि का लक्ष्य: शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने की दिशा में अहम कदम.
::: राज्यव्यापी प्रभाव: सभी नगर निगमों, परिषदों और पंचायतों पर लागू होगा यह आदेश
वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर
बॉक्स ::: नियमों की कसौटी पर कृषि भूमि पर भी टैक्स
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