कमेटी कॉपी को देखेगी, गड़बड़ी हुई तो सुधारेंगे
बीआरएबीयू की ओर से सूचना के अधिकार के तहत मांगने पर दी जाने वाली काॅपी के नियम में बदलाव किया गया है. अब सीधे कॉपी विद्यार्थियों को नहीं दी जायेगी. कॉपी को कमेटी देखेगी, यदि उसमें रिटोटलिंग में कोई गड़बड़ी हो या कोई उत्तर जिसकी जांच नहीं हुई हो तो कमेटी नोट लिखकर इसकी अनुशंसा करेगी. कमेटी की अनुशंसा के बाद कॉपी को संबंधित विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा. इसके बाद अमूल्यांकित उत्तर के अंक व पूर्व से प्राप्त अंक को जोड़ दिया जायेगा.
देखेंगे, रिटोटलिंग में कोई चूक तो नहीं
परीक्षा नियंत्रक प्रो राम कुमार ने बताया कि आरटीआइ से कॉपी निकालने को लेकर पूर्व से परीक्षा बोर्ड से नियमावली बनी हुई है. इसको लेकर एक कमेटी भी बनी हुई है. जब कोई विद्यार्थी कॉपी निकालने के लिए आवेदन करेंगे तो कमेटी उनकी कॉपी को देखेगी. यदि उसमें रिटोटलिंग में कोई चूक हो या किसी प्रश्न की जांच नहीं हुई हो तो उसे ठीक किया जाएगा. इसके बाद वह कॉपी विद्यार्थियों को उपलब्ध करा दी जाएगी.
नियमावली को प्रभावी बनायेंगे
बताया कि कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है. रिटोटलिंग में यदि कोई चूक हो या किसी प्रश्न का उत्तर जांचा नहीं गया हो तो सिर्फ उसी पर संज्ञान लिया जायेगा. परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि विद्यार्थियों को परेशानी नहीं हो, इसको लेकर परीक्षा बोर्ड से लागू इस नियमावली को प्रभावी बनाया जायेगा. कहा कि सूचना के अधिकार के तहत कॉपी लेने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा रहा है.
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