EWS आरक्षण की उम्र सीमा पर नीतीश सरकार ने साफ किया रुख, मंत्री बोले- नहीं मिलेगी कोई छूट

Bihar : मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा में बताया कि नीतीश सरकार राज्य में EWS आरक्षण की उम्र सीमा में कोई छूट नहीं मिलेगी.

By Prashant Tiwari | March 20, 2025 8:21 PM
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Bihar : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण पर बिहार की नीतीश सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है. बिहार विधानसभा में प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि संविधान में 103वें संशोधन के तहत केंद्र सरकार कार्यालय द्वारा जारी ज्ञापन के बाद विभिन्न पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में ईडब्ल्यूएस (EWS) वर्ग के लिए राज्य में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू है. केंद्र के ज्ञापन में इस वर्ग को उम्र सीमा में छूट देने का प्रावधान नहीं किया गया है, इसलिए राज्य सरकार की नियमावली में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है. मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राज्य में EWS आरक्षण की उम्र सीमा में कोई छूट नहीं मिलेगी.

जेडीयू विधायक के सवाल पर दी जानकारी

मंत्री श्रवण कुमार ने गुरुवार को सदन में जेडीयू विधायक डॉ. संजीव कुमार एवं अन्य के ध्यानाकर्षण के जवाब में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इस मामले पर निर्णय का अधिकार भारत सरकार को ही है. केंद्र सरकार अगर EWS आरक्षण के अंदर उम्र सीमा में छूट देने के लिए संविधान में संशोधन करती है, तभी इस पर कोई विचार किया जा सकता है. 

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2019 से दिया जा रहा है EWS वर्ग को आरक्षण

मंत्री ने कहा कि भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का कार्यालय ज्ञापन 31 जनवरी, 2019 को आया, जिसके आधार पर बिहार में सामान्य प्रशान विभाग ने नियमावली बनाई गई, जिनमें रिक्तियों और नामांकन में ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षण दिया गया है. 

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