तेजस्वी यादव को गिरफ्तारी की थी आशंका? CBI ने बताया क्यों पेश होना हर हाल में है जरूरी..

तेजस्वी यादव ने सीबीआई के द्वारा भेजे समन को रद्द करने की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की थी. गुरुवार को कोर्ट ने उन्हें साफ किया कि सीबीआई के सामने उन्हें पेश होना ही होगा. वहीं उपमुख्यमंत्री के वकील ने आशंका जताई कि तेजस्वी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 16, 2023 12:34 PM
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तेजस्वी यादव को सीबीआई के सामने पेश होना ही होगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 मार्च को सीबीआई के सामने उन्हें हाजिर होने का आदेश दिया है. तेजस्वी यादव को सीबीआई के द्वारा समन जारी किया गया था लेकिन वो लगातार तीन बार हाजिर नहीं हुए. वहीं समन रद्द करने की याचिका को गुरुवार को अदालत ने ठुकरा दिया. तेजस्वी यादव को अपनी गिरफ्तारी की आशंका थी. इसलिए वो पेश नहीं हो रहे थे. उनके वकील ने ये आशंका जताई है.

गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई

गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में तेजस्वी यादव के द्वारा दायर एक अहम याचिका पर सुनवाई हुई. तेजस्वी यादव को सीबीआई की ओर से समन जारी किया गया है. डिप्टी सीएम तीसरी बार भी सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए. जिसके बाद उन्होंने याचिका दायर कर समन रद्द करने की मांग की थी. लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली.

तेजस्वी को गिरफ्तार करने की तैयारी- वकील

दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजस्वी यादव को 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होने के लिए कहा है. वहीं समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, तेजस्वी यादव के वकील ने कहा कि अगर तेजस्वी यादव सीबीआई के सामने हाजिर होंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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गिरफ्तारी पर बोली सीबीआई

वहीं सीबीआई का कहना है कि अभी तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है. उनसे पूछताछ जरुरी है और इसलिए पेश होने की जरुरत दिखी है. सीबीआई का कहना है कि कुछ कागजात उन्हें दिखाने हैं और उसके बाद पूछताछ होगी इसलिए उनका आना जरुरी है. यह काम वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश होने से नहीं हो सकेगा.

लालू यादव, मीसा भारती व राबड़ी देवी को तत्काल राहत

बता दें कि हाल में ही ईडी ने तेजस्वी यादव के दिल्ली स्थित एक विवादित बंगले में छापेमारी की है. वहीं गुरुवार को लालू यादव, राबड़ी देवी व मीसा भारती को अदालत से बड़ी राहत मिली है. तीनों को समन भेजकर पेश होने कहा गया था. बुधवार को सभी आरोपित सीबीआई की विशेष अदालत पहुंचे थे.

Published By: Thakur Shaktilochan

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