संवाददाता, पटना
डीएम ने समीक्षा में पाया कि विगत 30 दिनों से अधिक लंबित मामलों की संख्या 301 है. 45 दिनों से अधिक लंबित मामलों की संख्या 160 है. लंबित परिवादों की कुल संख्या 2146 है. डीएम ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को इन लंबित मामलों को निर्धारित समय सीमा के अंदर निबटारा करने का निर्देश दिया. लोक शिकायत निवारण के मामले में प्रथम अपील के लिए दायर 10655 मामले में 10449 का निबटारा कर दिया गया है. 60 कार्य दिवस से कम 206 मामले लंबित हैं. द्वितीय अपील के लिए दायर 3984 मामले में 3834 मामलों का निबटारा किया गया है. 60 कार्य दिवस से कम 150 मामले लंबित हैं.
डीएम ने लोक शिकायत के 103 मामले के निबटारे में लापरवाह में अधिकारियों के विरुद्ध 2.85 लाख रुपये आर्थिक दंड लगाया गया है. 25 मामलों में अनुशासनिक कार्रवाई के लिए अनुशंसा की गयी है. उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों पर दंड लगाया गया है. वे अविलंब दंड की राशि जमा कर दें, अन्यथा उनके वेतन से कटौती की जायेगी. उन्होंने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को इस संबंध में कोषागार पदाधिकारी को पत्र देने का निर्देश दिया. संबंधित पदाधिकारी द्वारा दंड की राशि जमा करने का साक्ष्य उपलब्ध कराने पर ही वेतन निकासी होगी.
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम अन्तर्गत अतिक्रमणवाद के 396 मामले निबटारे के लिए लंबित हैं. इसमें अतिक्रमण के 47 मामलों में सीओ से रिपोर्ट प्राप्त होना शेष है. धनरूआ में 12, पुनपुन में 14 व दानापुर में 10 मामले निबटारे के लिए लंबित हैं. आरटीपीएस में एक्सपायर्ड मामले की संख्या तीन है. धनरूआ में श्रमिक दुर्घटना योजना का दो आवेदन व फतुहा में एलपीसी का एक आवेदन एक्सपायर्ड है. डीएम ने इन आवेदनों को अविलंब नियमानुसार निबटारा करने का निर्देश दिया.
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