संवाददाता, पटना
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कोचिंग संस्थानों को पूरा करना होगा तय मानक
कोई भी कोचिंग संस्थान बिना वैध निबंधन प्रमाणपत्र प्राप्त किये न तो स्थापित किया जायेगा और न चलाया जायेगा. कोचिंग संस्था की आधारभूत संरचना के अधीन वर्ग कक्ष का न्यूनतम क्षेत्र प्रति छात्र न्यूनतम एक वर्ग मीटर होगा. वर्ग कक्ष में प्रवेश व निकास अवरोध मुक्त होना चाहिए. बिल्डिंग बायलाॅज का अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए. अग्नि सुरक्षा के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए.
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