बिना मानकों वाले स्कूल वाहनों पर होगी कार्रवाई, 425 स्कूलों को डीटीओ भेजेगा नोटिस

विभाग के मानकों को नजरअंदाज कर स्कूल वाहनों से बच्चों को विद्यालय से घर या घर से विद्यालय पहुंचाने वाले वाहन पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है

By Shantanu Raj | July 17, 2025 7:27 PM
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संवाददाता, पटना

एक सप्ताह में करना होगा मेल का रिप्लाइ : डीटीओ

शहर समेत जिले के सभी प्रखंडों में संचालित स्कूलों को अपने-अपने निजी वाहनों में उपयुक्त मानकों की जानकारी परिवहन कार्यालय को साझा करनी होगी. इसके लिए कार्यालय की तरफ से मेल जाने के बाद एक सप्ताह के भीतर मेल का रिप्लाइ देने का अल्टीमेटम भी जारी किया जायेगा. अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक सप्ताह के बाद रिमांइडर नहीं तो फिर कार्रवाई भी की जा सकती है.

स्कूल वाहनों में इन मानकों का होना अनिवार्य

-बसों व वाहनों की बॉडी पीले रंग की होनी चाहिए-विद्यालयों का नाम बस की बॉडी पर खिड़की के नीचे सुनहरा भूरा रंग का होना चाहिए-बसाें पर ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा होना चाहिए. – स्पीड गर्वनर लगा होना अनिवार्य है. जिसमें 40 किमी प्रति घंटा रफ्तार निर्धारित किया गया है. -सभी वाहनों में सेफ्टी बॉक्स होना चाहिए-वीएलटीडी या पैनिक बटन भी लगा होना अनिवार्य है-रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगा होना चाहिए-फिटनेस प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है

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