Bihar Bhumi: राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. जानकारी के अनुसार नगर विकास एवं आवास विभाग के बिहार बिल्डिंग बाइलाज, 2025 के तहत बियाडा के स्वीकृत लेआउट योजना में आने वाले गैर-प्रदूषणकारी औद्योगिक जमीनों के लिए न्यूनतम सेटबैक की नई व्यवस्था लागू की गई है.
लचीला बनाया गया सेटबैक
विभाग के अनुसार संशोधन के तहत अब जमीन के आकार के अनुसार निर्माण स्थल के चारों ओर छोड़ी जाने वाली अनिवार्य खाली जगह (सेटबैक) को व्यावहारिक और बहुत ही लचीला बनाया गया है. इसकी सहायता से छोटे और मंझोले निवेशकों को जमीन का अच्छे से उपयोग करने का मौका मिलेगा. इसके तहत कम लागत में फैक्ट्री या औद्योगिक भवन बनाना संभव हो पाएगा.
पुराने नियम में छोटी जमीन को लेकर दिक्कत
राज्य सरकार का कहना है कि पुराने नियमों के अनुसार छोटे प्लाटों पर उद्योग लगाना कठिन था. इसकी वजह थी कि अधिक सेटबैक की शर्त के कारण बड़ी मात्रा में जमीन बेकार चली जाती थी. प्राप्त जानकारी के अनुसार नए नियमों के तहत अब 550 वर्गमीटर तक के भूखंड पर फ्रंट में मात्र 3.6 मीटर और पीछे व बगल में 1.5-1.5 मीटर जगह खाली रखनी होगी. बता दें कि पहले इस आकार के जमीनों पर भी तीनों तरफ अधिक दूरी छोड़ना अनिवार्य था. साथ ही जैसे-जैसे भूखंड का आकार बढ़ेगा वैसे-वैसे सेटबैक की दूरी बढ़ेगी.
पहले अधिक दूरी छोड़ना था अनिवार्य
बता दें कि पहले इस आकार के जमीनों पर भी तीनों तरफ अधिक दूरी छोड़ना अनिवार्य था. साथ ही जैसे-जैसे भूखंड का आकार बढ़ेगा वैसे-वैसे सेटबैक की दूरी बढ़ेगी. आइए ऐसे समझते हैं कि 3000 वर्गमीटर तक के प्लाट के लिए सामने का सेटबैक छह मीटर और पीछे व बगल का सेटबैक साढ़े चार मीटर होगा. वहीं 30,000 वर्गमीटर से बड़े जमीनों पर 15 मीटर सामने, 12 मीटर पीछे और 10 मीटर बगल में सेटबैक निर्धारित किया गया है.
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फैक्ट्री भवन के लिए नियम
बता दें कि छोटे भूखंड पर बनी फैक्ट्री के भवन में बेसमेंट (तलघर) नहीं बनाया जा सकेगा. जमीन अगर 300 वर्गमीटर तक है, तो इमारत की अधिकतम ऊंचाई 11 मीटर हो सकती है. अगर जरूरत पड़ी तो दूसरी मंजिल और उससे ऊपर पीछे और बगल की तरफ छोड़ी गई जगह (सेटबैक) में 20 प्रतिशत तक बाहर निकला हुआ हिस्सा बनाया जा सकता है. जान लें कि 300 वर्गमीटर तक की जमीन पर यह छूट पहली मंजिल से ही मिलेगी.
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