Bihar Bhumi: दाखिल-खारिज के 75 दिन से अधिक लंबित मामलों पर पटना DM लेंगे एक्शन, मांगी खराब प्रदर्शन वाले CO की सूची

Bihar Bhumi: डीएम त्यागराजन ने अपर समाहर्ता को पिछले छह महीने में विभिन्न मानकों पर खराब प्रदर्शन करने वाले CO की सूची उपलब्ध कराने को कहा है. ऐसे सीओ के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी.

By Paritosh Shahi | June 22, 2025 5:37 PM
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Bihar Bhumi: पटना डीएम डॉ त्यागराजन एसएम ने राजस्व मामले की समीक्षा में 75 दिनों से अधिक के लंबित दाखिल खारिज के 694 मामले को लेकर नाराजगी व्यक्त की. साथ ही दाखिल खारिज के 2240 अस्थायी केस को लेकर आश्चर्य व्यक्त किया. उन्होंने संबंधित DCLR को RTPS अधिनियम के तहत हर एक लापरवाह सीओ के विरूद्ध 75 दिनों से अधिक दाखिल-खारिज के लंबित मामलों की संख्या के अनुसार प्रति मामले पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाने का निर्देश दिया.

किया जायेगा सस्पेंड

संपतचक में 290, दीदारगंज में 118, बिहटा में 68, दानापुर में 44 व फुलवारीशरीफ में 43 मामले 75 दिनों से अधिक समय से लंबित है. इसके बाद भी अगर लापरवाह सीओ के कार्यों में संतोषजनक प्रदर्शन नहीं हुआ तो उनके निलंबन व विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी. उन्होंने कहा कि डॉ अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत 3226 आवेदन मिला है. 15 दिन के अंदर 50 प्रतिशत आवेदनों को भूमिहीन लोगों को अभियान चलाकर विधिवत जमीन की बंदोबस्ती करने का अधिकारियों को निर्देश दिया.

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पांच राजस्वकर्मी निलंबित होंगे

डीएम ने अपर समाहर्ता को विभिन्न आवेदनों के निबटारा में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले पांच राजस्व कर्मचारियों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है. इन राजस्व कर्मचारियों के विरूद्ध विधिवत निलंबन की कार्रवाई की जाएगी. जिन अंचलों में दाखिल-खारिज के सबसे पुराने वाद अभी भी लंबित है. ऐसे 10 सर्वाधिक पुराने वादों की अपर समाहर्ता समीक्षा कर एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट करेंगे. इस मामले में शिथिलता बरतने वाले सीओ के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.

डीसीएलआर को अपने-अपने क्षेत्र के अंचलों के राजस्व कार्यों की मॉनिटरिंग करने को कहा गया. परिमार्जन प्लस की दोनों श्रेणियों में 120 दिन से अधिक अवधि से लंबित सभी मामलों को अविलंब निबटारा करने का निर्देश दिया.

सभी डीसीएलआर को भूमि विवाद निराकरण (बीएलडीआरए), म्यूटेशन अपील एवं अभियान बसेरा के मामलों में विशेष रूचि लेते हुए त्वरित निबटारा करने को कहा गया.बीएलडीआरए कोर्ट में 90 दिनों से अधिक के लंबित मामलों को नियमानुसार व म्यूटेशन अपील के 30 दिनों से अधिक लंबित मामले को विधिवत निबटारा करें.

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