Bihar Election 2025: वोट डालते वक्त अब मोबाइल का टेंशन खत्म, बूथ पर होगी ये खास व्यवस्था   

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने वाला है, जिसे लेकर तैयारी जोर-शोर से चल रही है. ऐसे में मतदान केंद्र पर इस बार वोटर्स के बीच मोबाइल फोन को लेकर कोई टेंशन नहीं होगा. दरअसल, बूथ पर ही मोबाइल फोन को जमा करने की सुविधा उपलब्ध होगी.

By Preeti Dayal | May 24, 2025 11:47 AM
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Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी जोर-शोर से हो रही है. राजनीतिक नेताओं के साथ-साथ निर्वाचन आयोग की ओर से भी पुख्ता तैयारियां की जा रही है. इसी क्रम में इस बार मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे वोटर्स को खुद के मोबाइल फोन को लेकर कोई भी टेंशन नहीं होगी. दरअसल, बूथ पर ही फोन जमा करने की सुविधा होगी. निर्वाचन आयोग की ओर से वोटर्स को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं. बता दें कि, निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को बूथ के प्रवेश द्वार से 100 मीटर की दूरी पर अनौपचारिक मतदाता पहचान पर्चियां वितरित करने के लिए बूथ स्थापित करने की अनुमति देने का भी निर्णय लिया. 

पहले इस तरह की थी व्यवस्था

वहीं, अब तक की बात करें तो, मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार से 200 मीटर की दूरी पर अनौपचारिक मतदाता पहचान पर्चियां बांटने के लिए बूथ स्थापित करने की इजाजत थी. निर्वाचन आयोग की माने तो, इसी साल बिहार में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में सबसे पहले बिहार में ही ये सुधार किए जायेंगे. चुनाव आयोग की ओर से बताया गया कि, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल फोन के बढ़ते यूज और वोटिंग के दिन न केवल मतदाताओं, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांगों के सामने आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों के ठीक बाहर मोबाइल फोन जमा करने की व्यवस्था कराने का फैसला लिया गया है.

मोबाइल फोन रहेंगे स्विच ऑफ

इधर, आयोग द्वारा बताया गया कि, ‘मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे तक ही मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी. हालांकि, इस दौरान सभी के मोबाइल फोन बंद रहेंगे. प्रवेश द्वार के पास फोन रखने के लिए साधारण ‘पिजनहोल बॉक्स’ या ‘जूट बैग’ दिए जायेंगे. कोई भी बूथ के अंदर फोन नहीं ले जा सकेंगे. हालांकि, कहा गया कि, मतदान अधिकारी प्रतिकूल स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर कुछ मतदान केंद्रों को इस प्रावधान से छूट दे सकते हैं. आयोग ने स्पष्ट किया कि, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49एम का सख्ती से पालन जारी रहेगा. ये नियम मतदान केंद्र के भीतर मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करता है.

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