Bihar: पटना. बिहार स्टेट बार काउंसिल के नये संशोधित नियमों के अनुसार अब किसी भी निचली अदालत में किसी भी केस की पैरवी सादे कागज पर नहीं हो सकेगी. इस संदर्भ में नये नियम बनने के बाद अब केस में पैरवी करने के लिए वहां के वकील संघ की ओर से बेचे गए पैरवी फार्म पर ही केस की पैरवी की जा सकेगी. बार काउंसिल ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि ऐसा नहीं करने वाले वकील एवं वकील संघ के खिलाफ कार्रवाई हो सकती हैं. यही नहीं सामान्य वकालतनामा भी अब नहीं चलेगा. संघ की ओर से बेचे गए वकालतनामा पर ही कोई भी वकील किसी मुवक्किल के पक्ष में खड़ा हो सकता हैं.
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