बिहार भूमि सर्वेक्षण के नियमों में बदलाव
बता दें कि बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के दौरान ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि को लेकर बहुत शिकायतें मिल रही थी.कई जमीन मालिकों के जमाबंदी में गलतियां हैं और उन्हें ठीक करवाने में काफी दिक्कत आ रही है.सर्वे के दौरान दाखिल-खारिज न होने की वजह से भी काफी परेशानी आ रही थी. जमीन मालिकों की इस परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया.
समस्या का समाधान निकालते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.नए दिशा-निर्देश के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की ऑनलाइन जमाबंदी में कोई गलती है, तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है. जमीन मालिक अपने सभी कागजातों के साथ अंचल कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकता है. अब ऑफलाइन जमा किए गए कागजों के आधार पर सर्वे का काम पूरा किया जाएगा.
दाखिल-खारिज नहीं होने पर भी सर्वे होगा
बिहार सरकार ने जमीन मालिकों के लिए एक और राहत भरी खबर दी है. अगर आपने किसी से जमीन खरीदी और उसका किसी वजह से दाखिल-खारिज नहीं हुआ है, तो भी आपके जमीन का सर्वे होगा.इसके लिए जमीन मालिक को अपने सारे कागजात लेकर अंचल ऑफिस जाना होगा. लोगों को हो रही परेशानी के बीच सरकार का कहना है कि दाखिल-खारिज न होने की वजह से किसी भी रैयत का सर्वे नहीं रुकेगा.
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