विभागीय मार्गदर्शिका का उल्लंघन
7 अप्रैल 2022 को जारी पत्रांक-1393 में यह स्पष्ट किया गया था कि किसी भी छात्रावास परिसर में राजनीतिक सभा, परिचर्चा या सार्वजनिक राजनीतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके बावजूद अंबेडकर छात्रावास सभागार में राहुल गांधी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी न तो अनुमति ली गई और न ही प्रशासन को पूर्व सूचना दी गई थी. इस मामले में दरभंगा के जिलाधिकारी ने जांच कराते हुए 15 मई 2025 को आलोक कुमार के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की थी.
विभागीय कार्यवाही और तत्काल निलंबन
समाज कल्याण विभाग ने इस मामले को गंभीर मानते हुए बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत आलोक कुमार पर विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया है. साथ ही नियम-9(1)(क) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. यह आदेश समाज कल्याण विभाग के अपर सचिव द्वारा जारी किया गया है.
जांच में सहयोग के आदेश
निलंबन की अवधि में आलोक कुमार का कार्यस्थल स्थानांतरित कर कैमूर जिले के जिला कल्याण कार्यालय में कर दिया गया है. उन्हें वहीं से विभागीय जांच में पूर्ण सहयोग देना होगा. सभी पत्राचार और जांच प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी अनिवार्य होगी. इस फैसले से सरकार ने यह संदेश दिया है कि नियमों की अनदेखी और राजनीतिक दबाव के आगे झुकाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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