Bihar Teacher : पोलिटिक्स से दूर रहें स्कूल के शिक्षक, हाजिरी बना गायब हुए तो अब खैर नहीं

Bihar Teacher: बिहार की रीजनीति में शामिल होने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने एक फरमान जारी किया है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ द्वारा जारी इस फरमान के बाद शिक्षकों में हड़कंप मच गया है.

By Ashish Jha | April 30, 2025 1:09 PM
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Bihar Teacher: पटना. राज्य की शिक्षा-व्यवस्था में लगातार सुधार का प्रयास किया जा रहा है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को लगातार कई तरह के निर्देश भी दे रहे हैं. कमियों को दुरुस्त किया जा रहा है. कई बार तो एस सिद्धार्थ खुद ही स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए निकल जाते हैं. इसी क्रम में बेहतर शिक्षा-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एक और बड़ा निर्देश जारी कर दिया गया है. यह ऑर्डर बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए है.

अपर मुख्य सचिव ने दिया निलंबित करने का आदेश

जानकारी मिली है कि अब स्थानीय राजनीति में शामिल होने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी. इतना ही नहीं हाजिरी बनाकर गायब होने वाले शिक्षकों पर भी कार्रवाई होगी. इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है. जिसमें डीईओ से कहा गया कि ऐसे शिक्षकों को चिह्नित कर विभागीय कार्रवाई करते हुए निलंबित करें.

28 अप्रैल को हुआ था कुछ स्कूलों का निरीक्षण

जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा गया कि शिक्षा विभाग की ओर से सोमवार (28 अप्रैल, 2025) को गुप्त सूचना के आधार पर कुछ स्कूलों का औचक निरीक्षण कराया. शिकायत मिली थी कि कुछ शिक्षक जो स्कूल के नजदीक रहते हैं वे हाजिरी बनाने के बाद विद्यालय छोड़ कर चले जाते हैं. इतना ही नहीं कुछ शिक्षकों के स्थानीय राजनीति में शामिल होने की भी शिकायत मिली है.

दर्ज होगा धोखाधड़ी का मामला

शिक्षा विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई शिक्षक उपस्थिति दर्ज कर विद्यालय से लापता होते हैं तो यह धोखाधड़ी का मामला बनता है. कुछ विद्यालयों में स्थानीय शिक्षक वहां की राजनीति में भी लिप्त पाए गए हैं. अपर मुख्य सचिव ने डीईओ से ऐसे शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया है. शिक्षा विभाग के इस आदेश से शिक्षकों में हड़कंप मच गया है. लापरवाह और राजनीति करने वालों के लिए यह आदेश बड़ा है.

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Posted By: रानी ठाकुर

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