किसानों को किसने दी अनुमति?
जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने उनके खिलाफ दर्ज किए गए FIR पर कहा, ‘प्रशासन सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहा है. मेरे खिलाफ पहले से ही FIR दर्ज की गई थी. उन्हें पहले उसी पर कार्रवाई करनी चाहिए थी. दिल्ली में जो किसान धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने की अनुमति किसने दी है? अगर दिल्ली की सड़कों पर बैठकर कोई प्रदर्शन कर सकता है तो बिहार के गांधी मैदान में बैठकर कोई प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकता है? हम न किसी प्रकार का हंगामा कर रहे हैं और न ही किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मैं क्या गलत कर रहा हूं?’
नहीं कर रहे कोई नुकसान
उन्होंने आगे कहा, ‘एक धारणा बनाई जा रही है कि यह अनशन अवैध है, ये किसने कहा है कि गांधी मैदान में प्रदर्शन करने के लिए अलग से अनुमति चाहिए? हम लोग कोई उपद्रव नहीं कर रहे हैं, सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे हैं. गांधी मैदान एक सार्वजनिक जगह है, हम अनशन पर बैठे हैं और अगर कोई साथी यहां आकर हमारा साथ देना चाहता है तो आए और शांतिपूर्वक बैठे.”
सिर्फ गर्दनीबाग में कर सकते हैं प्रदर्शन
वहीं प्रशांत किशोर के धरने पर SDM गौरव कुमार ने कहा, “पटना हाई कोर्ट के द्वारा पटना में केवल गर्दनीबाग ही एक धरना स्थल चिह्नित किया गया है. उसके अलावा कहीं और प्रदर्शन करना अवैध मानना जाता है. इसलिए गांधी प्रतिमा के पास जो धरना दिया जा रहा है ये अवैध है. उन्हें नोटिस दिया गया है कि जो भी धरना प्रदर्शन करना है वो वैध तरीके से किया जाए, उन्हें समय दिया जाएगा और उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.’