संवाददाता, पटना राज्य के सभी निबंधित कारखानों में नियोजित महिला कामगारों को लोक हित में किसी महिला कर्मकार के नियोजन के संबंध में कुछ बदलाव करते हुए महिला कामगारों को शर्तों में छूट दी गयी है. इस संबंध में श्रम संसाधन विभाग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना में कहा गया है कि किसी महिला कर्मकार से रात्रि 10 बजे से सुबह पांच बजे के मध्य कारखाने में काम करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी या इसकी अनुमति नहीं दी जायेगी.महिला कामगारों के रात्रि 10 बजे तक काम काम लेने से पहले महिला कर्मचारियों की लिखित सहमति ली जायेगी. रात्रि 10 बजे तक नियोजित महिला कामगारों को उनसे आवास से लाने और ले जाने के लिए कारखानों के व्यय पर सभी सुविधाएं दी जायेंगी. वहीं, विभाग ने निर्देशित किया है कि परिवहन सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी. वाहन सीसीटीवी कवरेज से लैस होगा. रात्रि में काम नहीं करने वाली महिलाओं को हटाया नहीं जायेगा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण , जो प्रतिष्ठान पर लागू हो के उपबंधों का अनुपालन किया जायेगा और प्रबंधन द्वारा इसके लिए स्पष्ट नीति बनायेगा. किसी महिला कामगार द्वारा रात्रि 10 बजे तक कारखाने में काम करने से इंकार करने की स्थिति में कभी भी उसे आधार बनाकर महिला कामगार को नियोजन से नहीं हटाया जायेगा. महिला कामगारों के लिए रात्रि 10 बजे तक काम करने को वाघ्यकारी नहीं बनाया जायेगा. शिकायत निवारण समितियों की अध्यक्षता मुख्यत महिलाएं रहेंगी नियोजन द्वारा गठित किये जाने वाले शिकायत निवारण समितियों की अध्यक्षता मुख्यत: महिलाओं द्वारा ही की जाये. समितियों में कम से कम आधी सदस्य महिलाएं होनी चाहिए. शिकायत निवारण प्रणाली में शिकायतों के समयवद्ध निष्पादन , विशिष्ट परामर्शी एवं अन्य सहायक सेवा का प्रावधान कराया जाना बाध्यकारी होगा.महिला कामगारों को विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत प्राप्त उनके अधिकारों के प्रति सजग करने के लिए दिशा- निर्देश सभी जगहों पर प्रदर्शित किया जाये.
संबंधित खबर
और खबरें