बिहार के मधुबनी में दो साल पुराने एक गैंगरेप और हत्या के मामले में कोर्ट ने बेहद सख्त फरमान सुनाया है. आठ साल की मासूम बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म करके उसकी हत्या करने के दो आरोपियों को फांसी की सजा का ऐलान अदालत ने किया है. जयनगर थाना क्षेत्र में दो साल पहले यह घटना हुई थी. अदालत ने आरोपितों पर डेढ़ लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया है.
मासूम बच्ची से गैंगरेप और मर्डर मामले में फांसी
प्रथम जिला सत्र न्यायालय सह विशेष न्यायालय एससी-एसटी के जज सैयद मो. फजलुल बारी के न्यायालय में यह फरमान शनिवार को जारी हुआ. दो साल पहले मासूम बच्ची के साथ हुए गैंगरेप और मर्डर मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने फांसी की सजा का ऐलान किया. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने दफा 302/34 के तहत मृत्युदंड की सजा सुनायी है.
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इन आरोपियों को मिली फांसी की सजा…
जिन आरोपियों को फांसी की सजा मिली है उनमें जयनगर थाने के बलुआ टोल बलडीहा के सुशील राय और परसा के ओम कुमार शामिल हैं. कोर्ट में सरकार की ओर से बहस करते हुए विशेष लोक अभियोजक सपन कुमार सिंह ने फांसी की सजा देने की मांग की थी.
समाज के सामने एक सबक हो, इसलिए हुई फांसी की मांग
सरकार की ओर से पक्ष रख रहे विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट से कहा कि आरोपियों ने आठ साल की बच्ची के साथ जो कुकृत्य करके उसकी नृशंस हत्या की है, इस अपराध के लिए फांसी की सजा हो ताकि समाज में ऐसे लोगों के लिए सबक हो. हालांकि बचाव पक्ष के वकील ने आरोपियों को कम सजा देने की मांग की थी.
क्या है गैंगरेप और मर्डर की घटना
घटना 22 जून 2023 की है. दलित आवेदक की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी. सुशील राय कचरी और चाप खिलाने का बहाना बनाकर उसे अपने साथ ले गया. काफी खोजबीन के बाद पता चला कि सुशील बच्ची को लेकर गया है. लेकिन दूसरे दिन बच्ची का शव कोसी प्रोजेक्ट से बरामद हुआ. ओम कुमार और सुशील राय का नाम हत्या में आया. यह बात सामने आयी कि गैंगरेप करके अपना नाम छिपाने के उद्देश्य से बच्ची की हत्या दरिंदों ने कर दी थी. जिसके बाद जयनगर थाने में बच्ची के पिता ने केस दर्ज कराया था.
फॉरेंसिक रिपोर्ट की रही अहम भूमिका
अदालत में सरकार का पक्ष रख रहे विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता चला कि जो सीमेन बच्ची के कपड़े में पाया गया वही सीमेन आरोपी के भी जब्त कपड़े से मैच हुआ है.
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