मसौढ़ी. धनरूआ थाना के बिरंचीपर निवासी मयंक चौधरी के लंबे संघर्ष के बाद तीन साल बाद स्थानीय व्यवहार न्यायालय के आदेश पर धनरूआ थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष दीनानाथ सिंह व अवर निरीक्षक विकास कुमार व सहायक अवर निरीक्षक विजय कुमार के अलावा दर्जन भर सिपाही पर प्राथमिकी दर्ज कराने में सफलता मिल पायी. गौरतलब है कि वर्ष 2022 के 24 अगस्त की रात्रि तत्कालीन थानाध्यक्ष दीनानाथ सिंह व अवर निरीक्षक विकास कुमार व सहायक अवर निरीक्षक विजय कुमार व एक अन्य के अलावा दस से 15 की संख्या में रहे पुलिसबल मयंक चौधरी के बिरंचीपर घर पर पहुंच दरवाजा खुलवाने के बाद मयंक के पिता समेत अन्य परिजन को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट की. जब इसकी शिकायत डीएसपी से की गयी तो डीएसपी के आदेश पर पिता को छोड़ तो दिया गया लेकिन थाना पर जबरन लिखवाया गया कि सिर खुद की गलती से फूट गया है. इस मामले को लेकर बड़े अधिकारियों तक गुहार लगायी लेकिन कहीं से इंसाफ न मिलता देख स्थानीय व्यवहार न्यायालय में परिवाद पत्र दायर किया गया, जहां न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए धनरूआ पुलिस को आवेदन में वर्णित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया. इसके बाद धनरूआ थाना में प्राथमिकी दर्ज हो पायी. धनरूआ थानाध्यक्ष शुभेन्द्र कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है.
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