– बिहार के कारखानों में महिलाएं देर रात काम करने की अनुमति के बाद भेजा गया निर्देशसंवाददाता, पटना बिहार में संगठित क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये कारखानों में महिलाओं को सुबह पांच बजे से रात्री 10 बजे तक काम करने की अनुमति मिल गयी है. वहीं, श्रम संसाधन विभाग ने कारखानों में काम करने वाले सभी महिला कर्मियों की सुरक्षा को लेकर कारखानों में सीसी टीवी कैमरा लगाना अनिवार्य किया है. विभाग ने सख्त आदेश दिया है कि कैमरा का फुटेज 45 दिनों तक सुरक्षित रखा जाये.ऐसा नहीं करने वाले कारखानों पर सख्ती से कार्रवाई करते हुये उनका लाइसेंस तक रद्द किया जायेगा. विभाग ने सभी जिलों में श्रम अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश देते हुए कहा है कि इसको लेकर सख्ती से निगरानी की जाये. शिकायत समिति में महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य विभाग ने कहा है कि सभी कारखानों में शिकायत समिति रहेगी, जिसमें कम से कम दो महिलाओं को रखना अनिवार्य रहेगा. बिना महिलाओं को रखे कोई भी कमेटी निर्णय नहीं लेगा. महिलाओं की शिकायत का निष्पादन तुरंत करने के लिये ट्रायल होगा. किसी भी शिकायत को अनदेखा करने की शिकायत विभाग तक पहुंचेगी, तो संबंधित कारखाना के संचालक पर कार्रवाई की जायेगी. बिना विभागीय अनुमति नहीं करा सकेंगे काम विभाग ने कहा कि संगठित क्षेत्र में महिलाओं से देर रात तक काम करने वाले संगठित क्षेत्र को अब श्रम संसाधन विभाग को जानकारी देना होगा. उन्हें विभाग को बताना होगा कि उनके यहां रात दस बजे तक कितनी महिलाएं काम करेंगी. सुबह के पांच बजे से कितनी महिलाएं काम पर आयेगी. ऐसा नहीं करने वाले संगठित क्षेत्र पर कार्रवाई होगी. साथ ही, उनका लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी. रात में जाने की करनी होगी व्यवस्था सुबह और रात में देर तक काम करने वाली महिलाओं के जाने का पूरा प्रबंधन उन्हें करना होगा. जहां वह काम कर रही है. किसी भी स्थिति में महिलाओं के जाने की व्यवस्था करना होगा.ऐसा नहीं करने पर अगर किसी भी माध्यम से शिकायत मिलेगी, तो विभागीय जांच की जायेगी.
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