-कोर्ट के आदेश से क्लैट रैंकिंग में बड़ा उलटफेर संभव, पांच प्रश्नों पर बदला निर्णयसंवाददाता, पटना
कोर्ट ने दिये नये मूल्यांकन के निर्देश:
-प्रश्न 77: प्रश्न को पूरी तरह हटा दिया गया है, इसका कोई प्रभाव अंक पर नहीं पड़ेगा.
प्रश्न 115: उत्तर में संशोधन, लेकिन लाभ केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा जिन्होंने यह प्रश्न हल किया था
छात्रों की जीत
क्लैट एक्सपर्ट और लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के निदेशक अभिषेक गुंजन ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि कोर्ट का यह आदेश क्लैट की पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है और भविष्य की प्रवेश परीक्षाओं के लिए एक मजबूत संदेश देता है कि छात्रों के अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती. गौरतलब है कि परीक्षा के तुरंत बाद कई छात्रों और विशेषज्ञों ने पांच प्रश्नों को गलत या विवादास्पद बताते हुए आपत्ति दर्ज की थी. इन्हीं आपत्तियों को आधार बनाकर न्यायालय में याचिका दायर की गयी, जिसके बाद यह ऐतिहासिक फैसला आया. अब पूरा देश नयी संशोधित सूची का इंतजार कर रहा है, जो हजारों छात्रों के भविष्य की दिशा तय करेगी.
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