विधि संवाददाता, पटना हाइकोर्ट से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने अंरराराष्ट्रीय खेल सेपक टकरा के दौरान राष्ट्रगान का अपमान करने का लगाये गये आरोप को लेकर मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर परिवाद और कोर्ट द्वारा जारी किये गये नोटिस को निरस्त कर दिया है. न्यायमूर्ति चंद्रशेखर झा की एकलपीठ ने मुख्यमंत्री की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई के बाद अपने 23 पन्ने के आदेश में परिवाद पत्र सहित प्रस्तावित अभियुक्त बनाने के लिए जारी नोटिस आदेश को निरस्त कर दिया. गौरतलब है कि बेगूसराय के एक व्यक्ति विकास पासवान ने परिवाद पत्र दायर कर आरोप लगाया था कि गत 20 मार्च को टीवी, यू-ट्यूब और अन्य सोशल मीडिया पर दिन के लगभग पौने दो बजे वह इस खेल का प्रसारण देख रहा था. उसने देखा कि विश्व कप सेपक टकरा के कार्यक्रम के उद्घाटन के समय राष्ट्रगान के गायन के दौरान मुख्यमंत्री अपने बगल में खड़े एक व्यक्ति से बात कर रहे थे.
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