विधि संवाददाता, पटना हाइकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर एक अहम निर्देश राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों सहित एसएसपी और एसपी को दिया है. कोर्ट ने राज्य के सभी जिलों के डीएम,एसएसपी और एसपी को कहा कि वह अपने जिलों को वायु व ध्वनि प्रदूषण से मुक्त बनाने के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी दिशा निर्देश को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश संबंधित अधिकारियों को दें .कोर्ट ने सभी पुलिस स्टेशनों को कहा कि वे दिये गये दिशा निर्देश पर उठाये गये कदमों के बारे में पूरी रिपोर्ट बोर्ड को भेजना सुनिश्चित करेंगे. यही नहीं वे अपने अधिकार क्षेत्र में निर्धारित डेसिबल स्तर पर डीजे बजाना सुनिश्चित करेंगे .जुर्माना नहीं देने पर उपकरण को जब्त करें. सभी जिलों के डीएम,एसएसपी और एसपी यह भी सुनिश्चित करें कि अस्पताल, कॉलेज और स्कूल ‘नो हॉर्न जोन’ बन जाएं और ऐसे स्थानों पर उचित संकेत लगाये जायें .
संबंधित खबर
और खबरें