संवाददाता, पटना केंद्र सरकार ने एसएनए (सिंगल नोडल एजेंसी) स्पर्श मॉड्यूल के तहत 28 केंद्र प्रायोजित योजनाओं के सुचारु क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने सभी विभागों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है. इन निर्देशों का उद्देश्य राज्यांश और केंद्रांश की राशि के एकीकृत भुगतान की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाना है.निर्देशों के अनुसार, इन योजनाओं के अंतर्गत केंद्रांश और राज्यांश की राशि एक ही हेड ऑफ अकाउंट (होआ) से क्लेम व बिल के रूप में तैयार की जायेगी.इसके लिए संबंधित विभागों को आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए राज्यांश मद की राशि को केंद्रांश मद में समाहित कर अनुपूरक बजट के माध्यम से उपबंध करना होगा. निर्देशों के क्रियान्वयन में परेशानी होने पर बजट शाखा से करें संपर्क: वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि इन दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होती है, तो संबंधित विभाग बजट शाखा से संपर्क कर सकते हैं.यह पहल केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभागों को अपने-अपने अधिसूचित योजनाओं में राज्यांश मद से व्यय की गयी राशि को घटाकर शेष राशि का प्रत्यर्पण करना होगा.
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