पटना : हाई कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए यह स्पष्ट किया है कि राज्य में प्राथमिक शिक्षक नियोजन में केवल दो वर्षीय डीएलएड पास प्रशिक्षित अभ्यार्थियों पर ही विचार करने का राज्य सरकार का आदेश भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है. कोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा जारी किये गये विभागीय आदेश को प्रथम दृष्टया भेदभावपूर्ण करार देते हुए उसे संविधान के अनुच्छेद-14 का उल्लंघन मानते हुए प्राथमिक शिक्षक नियोजन में केवल दो वर्षीय डीएलएड अभ्यार्थियों के नियोजन करने संबंधी राज्य सरकार के विभागीय आदेश पर लगा दिया है. राज्य सरकार ने यह विभागीय आदेश 17 दिसंबर, 2019 को जारी किया था.
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