-स्कूलों की एंट्री से एग्जिट प्वाइंट तक बच्चों पर कैमरे की रहेगी नजर
संवाददाता, पटना
स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर सीबीएसइ ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने उपविधियों (बाइ लॉ) में संशोधन करते हुए सभी स्कूलों में हाइ रिजॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरा लगाने को अनिवार्य कर दिया है. बोर्ड की ओर से स्कूल प्रबंधकों को रियल टाइम ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग सुविधा युक्त कैमरे इंस्टॉल करने का निर्देश दिया है. बोर्ड की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि स्कूल के एंट्री गेट से लेकर एग्जिट गेट तक कैमरा लगाना होगा. स्कूल की लॉब, पैसेज, सीढ़ियों, क्लास रूम, लैब, लाइब्रेरी, कैंटीन एरिया, स्टोर रूम, खेल मैदान समेत अन्य सामान्य जगहों पर सीसीटीवी कैमरे से बच्चों पर नजर रखी जायेगी. केवल स्कूल के शौचालय और वॉशरूम में कैमरे नहीं लगाये जायेंगे. वॉशरूम की एरिया को इस नियम से बाहर रखा गया है. सीबीएसइ के सिटी को-ऑर्डिनेटर एसी झा ने बताया कि बोर्ड की सभी स्कूलों को सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि कम से कम 15 दिनों की सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस नियम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना है. सीसीटीवी कैमरों से रीयल टाइम निगरानी से स्कूलों में किसी भी तरह की अनुशासनहीनता, असामाजिक गतिविधि या सुरक्षा उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी.
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