123 अधिकारियों ने किया अनुपालन
विभागीय जानकारी के अनुसार 22 जनवरी तक मात्र 123 आईपीएस अधिकारियों ने ही अपनी वार्षिक अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन प्रस्तुत किया है. शेष अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी संपत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. जिसमें एक जनवरी तक की अचल संपत्ति का ब्योरा दर्शाना होगा.
स्पैरो सिस्टम पर ब्योरा जमा करना अनिवार्य
अखिल भारतीय सेवा नियमावली के तहत सभी आईपीएस अफसरों को एक जनवरी तक स्पैरो सिस्टम पर अपनी संपत्ति का ब्योरा जमा करना अनिवार्य है. केंद्र सरकार से निगरानी की मंजूरी लेने और अफसरों की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (ACR) को आगे बढ़ाने के लिए यह प्रक्रिया जरूरी है. गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा का पालन नहीं करने वाले अफसरों की मूल्यांकन रिपोर्ट विभागीय स्तर पर लंबित रहेगी. अफसरों के खिलाफ वेतन रोकने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है.
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डीजीपी को निर्देश देने का अनुरोध
गृह विभाग ने इस संबंध में पत्र लिख कर डीजीपी से अनुरोध किया है कि वे शेष बचे अधिकारियों को भी अपनी संपत्ति का ब्योरा जल्द से जल्द सौंपने का निर्देश दें. इससे पहले 26 दिसंबर को विभाग ने इस संबंध में सभी अधिकारियों को पत्र भी जारी किया था. इसके बावजूद कई अधिकारियों ने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्योरा समर्पित नहीं किया है.
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