Home Badi Khabar लॉकडाउन : खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बिहार में 14 लाख नये लाभार्थियों के लिए 2,770 टन अनाज आवंटित : पासवान

लॉकडाउन : खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बिहार में 14 लाख नये लाभार्थियों के लिए 2,770 टन अनाज आवंटित : पासवान

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लॉकडाउन : खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बिहार में 14 लाख नये लाभार्थियों के लिए 2,770 टन अनाज आवंटित : पासवान

नयी दिल्ली/पटना : केंद्र ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत बिहार में 14.04 लाख नये लाभार्थियों को मंजूरी दी है और उनके लिए 2,770 टन खाद्यान्न का आवंटन किया है. केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि नये 14.04 लाख लाभार्थियों को इस महीने से एनएफएसए के तहत खाद्यान्न पात्रता मिल जायेगी. एनएफएसए के तहत, केंद्र प्रति माह प्रति व्यक्ति 2-3 रुपये की अत्यधिक रियायती दर पर 5 किलोग्राम गेहूं अथवा चावल उपलब्ध करता है. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस कानून के दायरे में 80 करोड़ से अधिक लोग आते हैं.

रामविलास पासवान ने एक के बाद एक कई ट्वीट के माध्यम से कहा कि खाद्य मंत्रालय को 14 लाख नये लाभार्थियों को जोड़ने का प्रस्ताव मिला है. अब तक, बिहार में 8.57 करोड़ लोगों को एनएफएसए के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न मिल रहे थे. पासवान ने कहा कि मंत्रालय ने राज्य सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों की जांच के बाद एनएफएसए के तहत बिहार के लिए अधिकतम 8.71 करोड़ लाभार्थियों की सीमा को मंजूरी दी है.

पासवान ने कहा कि नये 14.04 लाख लाभार्थियों के लिए, 2,769.98 टन का अतिरिक्त खाद्यान्न कोटा आवंटित किया गया है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा, केंद्र ने बिहार के उन प्रवासी मजदूरों के लिए 86,450 टन खाद्यान्न और 16,885 टन चना आवंटित किया है जो किसी भी केंद्रीय या राज्य योजनाओं के तहत लाभ नहीं पा रहे थे. केंद्र ने 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज के तहत, घोषणा की कि प्रवासियों को मई-जून की अवधि में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मिलेगा. प्रत्येक परिवार को मई-जून के दौरान प्रति माह एक किलो चना मिलेगा. Lockdown से जुड़ी हर Latest News in Hindi से अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ.

कोरोना वायरस प्रकोप को रोकने के लिए 25 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा के तुरंत बाद केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना (पीएमजीकेएवाई) की घोषणा की. इस नयी योजना के तहत, अप्रैल-जून की अवधि के दौरान, केंद्र गरीबों को राहत देने के लिए, एनएफएसए के तहत कवर किये गये 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त में वितरित करेगा. प्रति परिवार एक किलो मुफ्त दाल भी दी जा रही है.

पीएमजीकेवाई के तहत आवंटन एनएफएसए के तहत नियमित किये जाने वाले आवंटन से अधिक और ऊपर है. प्रवासी श्रमिकों को एनएफएसए या राज्यों द्वारा संचालित किसी भी योजना के तहत शामिल नहीं किये जाने को लेकर व्यक्त की जा रही चिंताओं के बीच, केंद्र ने पिछले सप्ताह उनके लिए भी मई और जून की अवधि के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज के तहत मुफ्त खाद्यान्न की घोषणा की.

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