Lockdown in Bihar: दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों को वापस बुलाने के मामले में पांच मई तक टली सुनवाई

पटना : राजस्थान के कोटा समेत दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के विद्यार्थियों को वापस बुलाने के लिए दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई पांच मई तक टाल दी है. जस्टिस न्यायमूर्ति हेमंत कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अधिवक्ता अजय कुमार ठाकुर और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को एक सप्ताह का समय दिया है.

By Kaushal Kishor | April 28, 2020 2:39 PM
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पटना : राजस्थान के कोटा समेत दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के विद्यार्थियों को वापस बुलाने के लिए दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई पांच मई तक टाल दी है. जस्टिस न्यायमूर्ति हेमंत कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अधिवक्ता अजय कुमार ठाकुर और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को एक सप्ताह का समय दिया है.

जानकारी के मुताबिक, राजस्थान के कोटा समेत दूसरे राज्यों में में फंसे बिहार के छात्र-छात्राओं को गृह राज्य वापस बुलाने के लिए अधिवक्ता अजय कुमार ठाकुर ने जनहित याचिका दाखिल की है. पटना हाईकोर्ट के जस्टिस न्यायमूर्ति हेमंत कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मंगलवार को मामले पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पटना हाईकोर्ट को बताया गया कि बाहर से आये मजदूरों की वापसी से संबंधित मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है. इसलिए मामले पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार ने पटना हाईकोर्ट से एक सप्ताह का समय मांगा. जस्टिस न्यायमूर्ति हेमंत कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मांग को स्वीकार करते हुए सुनवाई पांच मई तक टाल दी.

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