संवाददाता,पटना
बिहार विधानसभा में सोमवार को बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2025 सहित कई विधेयक की प्रति सदस्यों के बीच वितरित की गयी. नगरपालिका संशोधन विधेयक में कहा गया है कि राज्य में मुख्य पार्षद और उपमुख्य पार्षद प्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है. ऐसे में विकास कार्य के लिए मुख्य व उपमुख्य पार्षदों द्वारा निर्णय लिया जाता है. उनको अधिक स्वायत्तता देने के लिए संशोधन विधेयक लाया गया है. नये विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि नगरपालिका की प्रत्येक बैठक में पार्षदों और मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उनके द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी भाग लिया जायेगा, जबकि सीमित संख्या (सरकार द्वारा निर्धारित) में दर्शक भी मुख्य नगर पार्षद की अनुमति से वहां उपस्थित हो सकते हैं. बिहार भूमिगत पाइपलाइन (संशोधन) विधेयक भी वितरित किया गया है. इस विधेयक को लाने का उद्देश्य राज्य में जल, गैस या अन्य सामग्री ले जाने के लिए भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिए जमीन के उपयोगकर्ता के अधिकार के अर्जन तथा उससे संबंधित या अनुषंगी विषयों के लिए प्रावधान करना शामिल है.
प्लेटफाॅर्म आधारित गिग कामगार विधेयक
सदन में बिहार प्लेटफाॅर्म आधारित गिग कामगार (निबंधन, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण ) विधेयक 2025 भी पास कराया जायेगा. वैश्विक अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रयोग और इंटरनेट की पहुंच ने रोजगार के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है. भारत जैसे विकासशील देश में पारंपरिक नौकरियां सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जबकि गिग और प्लेटफाॅर्म श्रमिकों का उभरता हुआ वर्ग रोजगार की नयी प्रणाली को विकसित कर रहा है. गिग और प्लेटफाॅर्म श्रमिक वैसे लोग होते हैं जो डिजिटल प्लेटफाॅर्म के माध्यम से अस्थायी, स्वतंत्र और अनुबंध आधारित सेवाएं देते हैं. यह कार्य प्रणाली अब भारत की आर्थिक संरचना का एक अहम हिस्सा बन गयी है.
पशु प्रजनन विनियमन विधेयक
बिहार पशु प्रजनन विनियमन विधेयक 2025 में राज्य में पशुओं के उत्पादकता एवं अन्य विशेषताओं या लक्षणों में सुधार के लिए बिहार प्रजनन नीति के अनुसार पशुओं में प्रजनन कार्य होगा. पशुओं में सीमेन और भ्रूण का उत्पादन, भंडारण,विक्रय और वितरण के अलावा कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं और उससे संबंधित मामलों के लिए पशुओं में प्रजनन संबंधी गतिविधियों को रेगुलेट किया जायेगा. इसके अलावा सदन में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) विधेयक 2025, कारखाना (बिहार संशोधन) विधेयक 2025, बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2025, बिहार माल और सेवाकर (प्रथम संशोधन) विधेयक 2025, बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए संपर्वर्तित )(संशोधन) विधेयक 2025 वितरित किया गया.
बिहार दुकान और प्रतिष्ठान विधेयक
सदन में बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) विधेयक 2025 भी वितरित किया गया. इस विधेयक से राज्य के दुकानों और प्रतिष्ठानों में कार्य करनेवाले कामगारों के नियोजन एवं सेवाशर्तों को रेगुलेट करने के लिए यह अधिनियम लाया गया है. इसके माध्यम से दुकानों और प्रतिष्ठानों के नियोजक के लिए दायित्वों का निर्धारण किया गया है. इसके अनुसार वर्ष के सभी 365 दिन अपने प्रतिष्ठान के संचालन की अनुमति, महिलाओं को रात्रि पाली में सशर्त काम करने की अनुमति, नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, प्रशिक्षण आदि महत्वपूर्ण मामलों के अलावा प्रतिष्ठान में स्वास्थ्य, गुणवत्ता पूर्ण कार्यस्थल की उपलब्धता, अवकाश संबंधी प्रावधान, शिशु कक्ष, फस्ट एड और कैंटिन संबंधी प्रावधान किया जाना है.
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