गलत प्रलोभन देकर पॉलिसी बेचने पर मार्केटिंग कंपनी पर एक लाख का जुर्माना

उपभोक्ता आयोग ने गलत प्रलोभन देकर पॉलिसी बेचने पर एक मार्केटिंग कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

By KUMAR PRABHAT | June 22, 2025 12:58 AM
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संवाददाता, पटना उपभोक्ता आयोग ने गलत प्रलोभन देकर पॉलिसी बेचने पर एक मार्केटिंग कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. दर्ज मामले के अनुसार शिकायतकर्ता को इंडिया इंफोलाइन मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड का 11 अगस्त 2011 को फोन आया और एक सेमिनार में भाग लेने को बुलाया गया. वहां उन्हें कंपनी की नीति के बारे में बताया गया कि यदि कोई पॉलिसी खरीदेगा तो उसे इसके साथ बजाज अलायंज का एक कार्ड प्रदान किया जायेगा. उसको दिखा कर कार्डधारक इलाज के क्रम में देश के किसी भी शहर में किसी भी होटल में चार दिन और तीन रात के लिए निःशुल्क यात्रा और प्रवास कर सकेगा. शिकायतकर्ता ने इसके बाद निशुल्क यात्रा और प्रवास के प्रलोभन में आकर कंपनी की पॉलिसी ले ली और 25 हजार प्रीमियम के भी दे दिये. लेकिन उसे कार्ड पर बतायी गयी नि:शुल्क सुविधा नहीं मिली. इसके बाद 2013 में उसने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवायी. जिस पर निर्णय देते हुए उपभोक्ता आयोग के सदस्य रजनीश कुमार और अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्रा ने मार्केटिंग कंपनी को 25000 प्रीमियम को 12 फीसदी सूद के साथ लौटाने का आदेश दिया जो लगभग 65 हजार रुपये है. इसके साथ ही 12 वर्षो के दौरान शारीरिक और मानसिक परेशानी के लिए 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति और लेटीगेशन फी के रूप में खर्च 10,000 रुपये देने का निर्देश दिया. इस प्रकार 25 हजार की राशि कुल एक लाख रुपये जुर्माने के साथ लौटानी होगी.

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