पटना. पटना की एक विशेष अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में गुरुवार को विधायक अनंत सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. सांसदों एवं विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश अक्षय कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद पूर्व विधायक अनंत सिंह को दोषी करार देने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाने के कारण उन्हें इस मामले में बरी किये जाने का अपना निर्णय सुनाया है. पूर्व विधायक के वकील सुनील कुमार ने बताया कि मामले की प्राथमिकी भदौर थाना कांड संख्या 60/2021 के रूप में 8 अगस्त 2021 को दर्ज की गयी थी. इस मामले में अनंत सिंह समेत कई लोगों को अभियुक्त बनाया गया था. मामले में अभियोजन ने सात गवाहों का बयान न्यायालय में कलम बंद करवाया था लेकिन आरोप साबित करने में सक्षम नहीं हो सका. विदित हो कि भदौर थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में रघुनाथ प्रसाद सिंह को गोली मार दी गयी थी. इस मामले में साजिश रचने का आरोप मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पर लगा था. घटना के समय अनंत सिंह जेल में थे. इस केस में ही कोर्ट ने उन्हें बरी किया है. हालांकि वे अभी बेऊर जेल में ही रहेंगे. क्योंकि सोनू-मोनू फायरिंग कांड में उन्हें अभी जमानत नहीं मिली है.
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