सीवान की पटेढ़ा पंचायत से उठी मांग, आयोग ने दिया स्पष्ट आदेश
संवाददाता, पटना
राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिहार में वर्ष 2026 में होने वाले पंचायत आम चुनाव में आरक्षण का नया चक्र लागू किया जायेगा. आयोग ने कहा है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 (यथा संशोधित) और पंचायत निर्वाचन नियमावली के प्रावधानों के तहत यह बदलाव किया जायेगा. आयोग के अनुसार हर दो आम पंचायत चुनाव के बाद पदों में आरक्षण की समीक्षा कर बदलाव किया जाता है. इसी क्रम में वर्ष 2026 के चुनाव में आरक्षण का नया चक्र प्रभावी होगा. यह आदेश आयोग ने सीवान जिले की पटेढ़ा पंचायत के विकास कुमार चौरसिया द्वारा भेजे गये परिवाद पत्र के आलोक में जारी किया है. अपने पत्र में श्री चौरसिया ने पटेढ़ा पंचायत में अत्यंत पिछड़ी जातियों की जनसंख्या अधिक होने का हवाला देते हुए मुखिया और सरपंच पद को उनके लिए आरक्षित करने की मांग की थी. आयोग ने स्पष्ट किया कि आरक्षण का निर्धारण संबंधित पंचायत समिति (प्रखंड) क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्गों की आबादी के अनुपात के आधार पर किया जाता है. मुखिया पद के लिए आरक्षण कुल पदों के 50 प्रतिशत तक सीमित रहेगा, जो संभव हो सके उतना उसके निकटतम रहेगा, लेकिन उससे अधिक नहीं होगा. मालूम हो कि वर्ष 2006 और 2011 के चुनावों में एक ही आरक्षण चक्र के तहत मतदान कराया गया था.
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