पटना : कोरोना संकट की महामारी के बीच नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल नौ एजेंडों पर मंगलवार को मुहर लगी. इसमें कई बड़े फैसले लिये गये. कैबिनेट की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की. इसमें माध्यमिक शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए तत्काल 40 करोड़ रुपये जारी किये गये.
बैठक में ड्यूटी से गायब रहनेवाली गोपालगंज बरौली की मेडिकल अफसर डॉ संजु प्रसाद को सेवा से बर्खास्त करने, नालंदा खुला विश्वविधालय में 100 पदों पर सृजन, राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल में 30 पदों का सृजन, भवन निर्माण विभाग के छह पदाधिकारियों-कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति, एनएच-2 के चौड़ीकरण को लेकर भारत सरकार को नि:शुल्क भूमि हस्तांतरण, विद्युत अभियंता दीपक कुमार को अनिवार्य सेवानिवृत्ति समेत 10 फैसले लिये गये.
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नीतीश कैबिनेट के नौ महत्वपूर्ण फैसले
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गोपालगंज जिले के बरौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ (श्रीमती) संजु प्रसाद को 26 जुलाई, 2012 से लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करना
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नालंदा खुला विश्वविद्यालय, पटना में प्राध्यापक के 08 पद, सह-प्राध्यापक के 28 पद, सहायक प्राध्यापक के 54 पद एवं मल्टी टास्किंग स्टाफ के 10 पदों अर्थात कुल 100 पदों का सृजन
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एनएच-2 के चौड़ीकरण के लिए भारत सरकार के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भूमि का नि:शुल्क हस्तांतरण
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पटना हाईकोर्ट के कंप्यूटर सेक्शन में अस्थायी रूप से सृजित विभिन्न तकनीकी नौ पदों का स्थायीकरण
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वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए तत्कालीन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान संप्रति समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत माध्यमिक शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए भारत सरकार द्वारा राशि स्वीकृत नहीं किये जाने के कारण राज्य योजना से एक अरब बीस करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत, तत्काल 40 करोड़ रुपये जारी किये गये
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पटना स्थित राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल में भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् के न्यूनतम मापदंड के अनुसार में स्नातक में 100 सीट एवं पांच विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने को लेकर कुल 30 पदों का सृजन
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भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत कार्यरत 50 वर्ष से अधिक आयु वाले, खराब कार्यकलाप-प्रदर्शन करनेवाले अभियंता संवर्ग के कुल 06 पदाधिकारियों-कर्मचारियों (जैसे- कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता) को बिहार सेवा संहिता के नियम 74 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति
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मुजफ्फरपुर-सह-मोतिहारी के विद्युत कार्य अवर प्रमंडल के निलंबित सहायक विद्युत अभियंता दीपक कुमार को बिना सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, कार्यों का निष्पादन समय पर नहीं करने, उच्चाधिकारियों के आदेश का अनुपालन नहीं करने तथा विभागीय निर्देश की अवहेलना के आरोप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति
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कला, संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार संग्रहालय समिति, पटना (राज्य सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत सोसायटीज निबंधन अधिनियम- 1860 के अधीन निबंधित एक स्वायत्तशासी संस्थान) के कार्यकारी समिति के स्वरूप में परिवर्तन कर विस्तारित कार्यकारिणी समिति का प्रस्ताव स्वीकृत
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