संवाददाता, पटना राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बिजली कनेक्शन से जुड़ी विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बीइआरसी) ने विद्युत आपूर्ति संहिता की धारा 4.11 में संशोधन कर दिया है. अब लोड बढ़ाने या कम कराने, कनेक्शन की श्रेणी बदलने, बिजली कनेक्शन का नाम परिवर्तन, स्वामित्व हस्तांतरण और सेवा स्थानांतरण पहले से अधिक सरल कर दिया है. विद्युत कनेक्शन की तरह इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था दी गयी है. हालांकि, ऑफलाइन आवेदन की सुविधा भी यथावत रहेगी. संशोधित प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता संबंधित डिस्कॉम की वेबसाइट या मोबाइल एप के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे. इसके अलावा, जिन उपभोक्ताओं को ऑनलाइन आवेदन में कठिनाई हो, वे स्थानीय विद्युत कार्यालय में निर्धारित आवेदन फॉर्म भरकर भी आवेदन दे सकते हैं. ये फॉर्म मुफ्त में उपलब्ध होंगे. उपभोक्ता डिस्कॉम की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकालकर भी आवेदन कर सकते हैं. बीइआरसी ने डिस्कॉम को निर्देश दिया गया है कि वह वेबसाइट और सभी कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर आवेदन की पूरी प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों की सूची, शुल्क विवरण, संबंधित कार्यालयों के पते और ऑनलाइन आवेदन के लिंक को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करे. जहां लाइन नहीं वहां लाइन आने के 90 दिन के भीतर कनेक्शन: बिहार बिजली विनियामक आयोग ने बिजली आपूर्ति संहिता की धारा 4.1 में भी संशोधन कर दिया है. इसमें नियम था कि आवेदन और पैसे जमा करने के बाद एक महीने के भीतर कनेक्शन देना जरूरी है. लेकिन अगर लाइन बढ़ानी हो या नया सब-स्टेशन बनाना हो, तो यह काम और भी देर से होता था.
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