– संयुक्त संपत्ति में किसने अपना कहां का हिस्सा बेचा, यह जानकारी आसानी से पता चल पायेगी
संवाददाता, पटना
मंत्री संजय सरावगी ने बताया कि इस व्यवस्था को सबसे पहले विशेष सर्वेक्षण पूरा कर अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित हो चुके शेखपुरा सहित तीन जिलों के 80 राजस्व ग्रामों में लागू किया जायेगा. वहीं दूसरे चरण में विशेष सर्वेक्षण 31 दिसंबर 2026 तक पूरा करने की समयसीमा है. उन्होंने कहा कि जमीन और राजस्व संबंधी कई कामकाज के लिए आमलोगों को कार्यालय जाना पड़ता और व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना पड़ता है. यह व्यवस्था समाप्त होगी. इसके लिए राज्य मंत्रिपरिषद से निर्णय ले लिया गया है.
जमीन के रजिस्ट्रेशन सिस्टम से जोड़ने की योजना
दाखिल खारिज आवेदन से पहले संबंधित जमीन का नक्शा आवेदन करना होगा
इस व्यवस्था के तहत वर्तमान में कार्यरत पोर्टल से ही दाखिल खारिज आवेदन से पहले संबंधित जमीन का नक्शा ऑनलाइन ही बनाकर आधार नंबर देकर आवेदन करना होगा. इसका अप्रूवल अंचल अधिकारी देंगे. इसके बाद एक आइडी मिलेगी और दूसरे चरण में दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया जायेगा. राजस्व कर्मचारी और राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट पर अंचल अधिकारी दाखिल खारिज करेंगे.
यह होगा फायदा
2.सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, फसल बीमा आदि का लाभ सही पात्र लाभार्थियों को शीघ्रता से मिल सकेगा
4. भू-राजस्व वसूली में वृद्धि होगी.
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