Patna News: पटना डीएम ने मकर संक्रान्ति से पहले जारी किया आदेश, गंगा नदी में नाव चलाने पर होगी सख्त कार्रवाई

Patna News: पटना जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह ने आदेश जारी किया है कि मकर संक्रान्ति के अवसर गंगा नदी में नावों का परिचालन बंद रहेगा. इस आदेश का कारण भी उन्होंने बताया है.

By Paritosh Shahi | January 12, 2025 4:30 PM
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Patna News: बिहार में मकर संक्रान्ति की तैयारी जोरशोर से चल रही है. इस दिन लाखों लोग गंगा नदी में स्नान करने आते हैं. इस दौरान को अप्रिय घटना न हो एहतियातन पटना प्रशासन ने आदेश जारी किया है. पटना डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह द्वारा जारी आदेश में लिखा है, “जिला प्रशासन, पटना द्वारा इस वर्ष मकर संक्रान्ति (14-15 जनवरी) के अवसर पर सरकारी कार्यों में लगे नावों को छोड़कर नदियों में किसी भी नाव के परिचालन पर रोक लगायी गई है. जिलाधिकारी, पटना ने अधिकारियों को इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख़्त दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.”

क्या कारण बताया गया

डॉ चंद्रशेखर सिंह द्वारा जारी आदेश में आगे लिखा है, “उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रायः ऐसा देखा गया है कि मकर संक्रान्ति के दिन गंगा नदी के तट पर आम लोगों की अत्यधिक भीड़ होती है. लोग गंगा नदी के उस पार भी जाकर स्नान करते हैं. इस दौरान निजी नाव के परिचालन के कारण ओवरलोडिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. मकर संक्राति के अवसर पर दिनांक 1401.2025/15.01.2025 के पूर्वाहन से कार्यक्रम समाप्ति तक स्नानार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गंगा नदी एवं अन्य नदियों पर आपदा की आकस्मिकता एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकारी कार्य के नावों को छोड़कर अन्य किसी भी तरह के नावों का परिचालन पर रोक लगाने हेतु निषेधाज्ञा जारी करने की आवश्यकता है.”

सिर्फ इन नावों का हो सकेगा परिचालन

आदेश में लिखा है, “नदी में कोई भी नाव अनाधिकृत रूप से न चले. सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, थानाध्यक्ष एवं प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी इस आदेश का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगें कि नावों पर ओभर लोडिग नहीं हो और नाव डुबने जैसी कोई अप्रिय घटना नहीं घटे. अतः अनुरोध है कि अपने-अपने अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत मकर संक्रान्ति के अवसर पर दिनांक 14.01.2005/18.01.2025 के पूर्वाहन से कार्यक्रम समाप्ति तक गंगा नदी में सरकारी कार्य में लगे नावों को छोड़कर अन्य किसी भी तरह के गायों के परिचालन पर रोक लगाते हुए इसका अनुपालन दृढतापूर्वक करें.”

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