Patna High Court : पटना. पटना हाइकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में यह कहा है कि केवल ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट शराब सेवन का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता है. न्यायाधीश बिबेक चौधरी की एकलपीठ ने प्रभाकर कुमार सिंह की रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. हाइकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में पारित फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि रक्त और मूत्र परीक्षण किए बगैर केवल ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट की रिपोर्ट यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि संबंधित व्यक्ति ने शराब का सेवन कर रखा है.
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