पटना हाईकोर्ट ने 70वीं BPSC परीक्षा को लेकर दिया सख्त आदेश, जानें क्या कहा

Patna Highcourt On BPSC: पटना हाई कोर्ट में 70वीं BPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है.

By Anshuman Parashar | February 14, 2025 9:49 PM
an image

Patna Highcourt On BPSC: पटना हाई कोर्ट ने 70वीं BPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए परीक्षा केंद्रों के CCTV फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश दिया. अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को जवाब देने का समय दिया है. अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी.

आनंद लीगल ऐड फोरम ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई

इस मामले की सुनवाई आनंद लीगल ऐड फोरम ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका पर की गई. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने इस पर विचार किया. कोर्ट ने राज्य सरकार और बीपीएससी को दायर किए गए हलफनामे का जवाब देने के लिए आवेदक को अतिरिक्त समय दिया.

सुप्रीम कोर्ट में याचिका की अस्वीकृति

आनंद लीगल ऐड फोरम ट्रस्ट ने पहले इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने इसे स्वीकार करने से इंकार कर दिया था और इसे पटना हाई कोर्ट में दायर करने की सलाह दी थी. इसके बाद, यह मामला पटना हाई कोर्ट में पहुंचा.

ये भी पढ़े: पटना के इन इलाकों में चलेगा अब बुलडोजर, DM ने दिया सख्त आदेश

BPSC परीक्षा परिणाम पर अदालत का आदेश

16 जनवरी को BPSC परीक्षा से संबंधित पप्पू कुमार और अन्य द्वारा दायर याचिका पर जस्टिस अरबिंद सिंह चंदेल की एकलपीठ ने सुनवाई की थी. अदालत ने परीक्षा परिणाम की घोषणा पर रोक लगाने से मना कर दिया था और कहा था कि यह अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा.

संबंधित खबर
संबंधित खबर और खबरें

यहां पटना न्यूज़ (Patna News) , पटना हिंदी समाचार (Patna News in Hindi), ताज़ा पटना समाचार (Latest Patna Samachar), पटना पॉलिटिक्स न्यूज़ (Patna Politics News), पटना एजुकेशन न्यूज़ (Patna Education News), पटना मौसम न्यूज़ (Patna Weather News) और पटना क्षेत्र की हर छोटी और बड़ी खबर पढ़े सिर्फ प्रभात खबर पर.

होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version