Patna News: दाखिल-खारिज संबंधी आदेश पारित करने के दौरान की गई लिपिकीय या गणित संबंधी भूल या किसी आकस्मिक भूल से हुई गलतियों का सुधार अंचल अधिकारी करेंगे. यह सुधार अंचल अधिकारी अपनी प्रेरणा से या किसी पक्षकार के आवेदन पर कर सकेंगे. सुधार करने के बाद अंचल अधिकारी इस शुद्धि से सभी पक्षों को सूचित करेंगे. यह निर्देश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी समाहर्ताओं को पत्र लिखकर दिया है. इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त दाखिल-खारिज याचिकाओं के निष्पादन के बाद रहने वाली लिपिकीय या गणित संबंधी त्रुटियों को अंचल अधिकारी ठीक कर सकते हैं. पत्र में कहा गया है कि अंचल अधिकारियों को लिपिकीय या टंकण संबंधी भूल के कारण जमीन के खरीदार या बिक्रेता की विवरणी, जमाबंदी या खतियानी रैयत के नाम-पता में हुई त्रुटि या लोप सहित लगान की राशि से संबंधी त्रुटि में संशोधन का अधिकार दिया गया है. इसके लिए अंचल अधिकारी ई-जमाबंदी लॉगिन में जाकर ई-रिसॉल्वर मेनू से अपना आदेश पारित करेंगे.
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